कलेक्टर्स के तबादले पर रोक ,राज्य निर्वाचन आयोग से लेनी होगी अनुमति
भोपाल ब्यूरो
राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी होने वाले निकाय चुनावों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए सभी जिला कलेक्टर्स के तबादले पर रोक लगा दी है। यह व्यवस्था मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन 20 जनवरी तक रहेगी। यह रोक चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी व कर्मचारियों के लिए लगाई गई है। सरकार को यदि किसी अधिकारी को तबादला करना बेहद जरूरी लगता है तो इसके लिए उसे चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। वैसे अभी प्रदेश में तबादलों पर पहले से ही रोक है, लेकिन मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति लेकर तबादले किए जा रहे हैं, लेकिन अब आयोग की अनमुति भी लेनी होगी।
आयोग की ओर से कहा गया है की 25 नवंबर से 20 जनवरी 2020 तक मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा। इसकी देखते हुए प्रशासनिक सुधार विभाग ने तबादलों पर रोक के आदेश जारी किए हैं। चुनाव आयोग मतदाता सूची में एक जनवरी 2020 की स्थिति में 18 साल के होने वाले युवाओं के नाम शामिल करने के लिए अभियान चलाएगा। 25 नवंबर को सभी जिलों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा। इसके बाद कलेक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी), एसडीएम (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) और बूथ लेवल आॅफिसर (शिक्षक सहित अन्य कर्मचारी) के तबादलों पर रोक लग जाएगी।
आयोग से लेनी होगी मंजूरी
सरकार को यदि किसी अधिकारी को तबादला करना बेहद जरूरी है तो इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। सरकार को किसी भी कलेक्टर का तबादला करना यदि जरूरी है तो इसके लिए उसे पैनल बनाकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग भेजनी होगी।
रीवा ब्यूरो
प्रारूप 001 में आवेदन पत्र प्राप्त कर मतदाता को डुप्लीकेट मतदाता परिचय पत्र जारी करने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बसंत कुर्रे ने निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने जिले के सभी अनुविभागीय अधि