जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में राहत प्रकरणों पर किया गया विचार
लाइव हिंदुस्तान समाचार & रीवा
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये चलाई जा रही शासन की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दी जाने वाली राहत की भी पीडि़तों तक जानकारी पंहुचायें जिससे हर पीडि़त को लाभ दिया जा सके। पूर्वमंत्री ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण के लिये विशेष प्रयास करें।
बैठक में विधायक त्योंथर श्यामलाल द्विवेदी ने कहा कि जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति बस्ती विकास मद से राशि दी जाती है। इसके लिये सभी विधायकों तथा सांसद से प्रस्ताव लेकर राशि की मांग करें। अत्याचार निवारण अधिनियम की समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों को भली-भांति लागू करायें।
विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के पीडि़तों की सूची सभी विधायकों को उपलब्ध करायें जिससे राहत राशि के साथ-साथ शासन की अन्य योजनाओं का भी लाभ पीडि़तों को दिलाया जा सके।
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज दुष्कर्म तथा हत्या के प्रकरणों में चिकित्सकों द्वारा स्पष्ट अभिमत नहीं दिया जाता है। इस संबंध में डॉक्टरों को निर्देश दिये गये हैं। जिले में अनुसूचित जाति तथा जनजाति परिवारों को शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।
बैठक में संयुक्त कलेक्टर तथा प्रभारी अधिकारी आदिमजाति कल्याण केपी पाण्डेय ने बताया कि वर्तमान तिमाही में अनुसूचित जाति के 27 परिवारों को तथा अनुसूचित जनजाति के 53 परिवारों को राहतराशि वितरित की गई है। पुलिस से प्राप्त प्रकरणों के आधार पर शत-प्रतिशत प्रकरणों में राशि का वितरण कर दिया गया है। कोरोना संकट के कारण जागरूकता शिविर आयोजित नहीं किये गये हैं। बस्ती विकास निधि के लिये प्रस्ताव देने का अनुरोध सभी विधायकगणों से किया गया है। सभी के प्रस्तावों के आधार पर कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे। बैठक में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण, रोजगार उपलब्ध कराने तथा पीडि़तों को अन्य योजनाओं का लाभ देने के प्रयासों की समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर श्रीमती इला तिवारी, जिला लोक अभियोजक संजीव श्रीवास्तव, विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार तथा समिति के सभी सदस्यगण उपस्थित रहे।
लाइव हिंदुस्तान समाचार
इंदौर और उज्जैन में जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क में दोगुना वृद्धि के आदेश पर राज्य शासन ने रोक लगा दी है। स्थानीय स्तर पर शुल्क वृद्घि के भारी विरोध के बाद शासन को रोक लगानी पड़ी। इस मामले में इ
लाइव हिंदुस्तान समाचार वेब न्यूज़ पोर्टल
LIVEHINDUSTANSAMACHAR.COM
[Editorial Contact for news, business, complaints [ALL INDIA]
Sirmaur, District Rewa, Madhya Pradesh
HEAD OFFICE
Nagar Sirmaur, Tehsil Sirmaur
District Rewa [MP] India
Zip Code-486448
MAIL ID-AT@ LIVEHINDUSTANSAMACHAR.COM
Mob- +919425330281,+919893112422