डभौरा नगर परिषद मे लापरवाही पर CMO ने भृत्य को किया निलंबित
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नगर परिषद डभौरा मे पदस्थ भृत्य को सौपे गए कार्यो मे लापरवाही व आदेशो की अवहेलना पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर नगर परिषद सिरमौर मे मुख्यालय नियत किया गया है।
कार्यालय नगर परिषद डभौरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के एन सिंह के द्वारा जारी आदेश क्रमाक- 201 स्था/न.परि/2021 डभौरा दिनांक 20/7/2021 मे अर्पण यादव भृत्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जारी आदेश मे कहा गया है कि भृत्य द्वारा लगातार सौंपे गए कार्यो मे लापरवाही व आदेशों की अवहेलना करने पर आदेश क्रमाक- 193/दिनांक 8/7/2021 मे 10 दिवस मे सुधरने का समय दिया गया पर सुधार न होने पर मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम -1961 की धारा- 95 ( कर्मचारी भर्ती तथा सेवा भर्ती) नियम- 1968 के नियम-35 (1) (2) (3) मे लापरवाही करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा व नगर परिषद सिरमौर मे निलंबन अवधि तक मुख्यालय नगर परिषद नियत किया गया है।
क्या कहते हैं अधिकारी
सौपे गये कार्यो मे लापरवाही व आदेशों की अवहेलना पर डभौरा नगर परिषद मे पदस्थ भृत्य को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि मे नगर परिषद सिरमौर मे मुख्यालय नियत किया गया है।
नगर परिषद सिरमौर द्वारा निर्मित दुकानों को अनुबंधित दुकानदारो द्वारा किराए पर संचालन कराने एवं अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किए जाने के संबध में अनिल सोनी पिता अवधेश सोनी निवासी वार्ड क्रमांक-4 द्वारा शिका