‘लाइव हिंदुस्तान समाचार’ में प्रकाशित – प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से बुधवार को अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर अदालत ने सुनवाई पर सहमति जताई है। वाराणसी: सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने अर्जी पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई है। संजय कुमार मिश्रा की सेवा की अवधि नवंबर में समाप्त होने वाली है। उच्चतम न्यायालय ने 11 जुलाई को आदेश दिया था कि संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई तक पद छोड़ दें और दफ्तर खाली कर दें। इसलिए सरकार चाहती है कि उन्हें सेवा विस्तार मिलने के लिए फैसला सोमवार तक ही हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे यह भारत सरकार के 2021 के फैसले का उल्लंघन हो रहा है और संजय कुमार मिश्रा ने तीसरी बार सेवा विस्तार को गलत बताया है। संजय कुमार मिश्रा को 2018 में पहली बार ईडी का चीफ बनाया था। यही नहीं, ईडी और सीबीआई के निदेशकों को 5 साल का कार्यकाल पूरा ना होने तक सेवा विस्तार मिल सकता है। संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक ऑफिस खाली कर देना होगा।
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