लॉ कमीशन ने संशोधनों की सलाह दी है, जिसके अनुसार शारीरिक संबंध के लिए सहमति की उम्र की कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इससे बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लॉ कमीशन ने बताया कि 16 से 18 साल की आयु के किशोरों की मौन स्वीकृति से जुड़े पॉक्सो मामलों में सजा के लिए न्यायिक विवेक लागू करने का सुझाव दिया है। पिछले साल चीफ जस्टिस ने भी पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र के बढ़ते चिंताओं को दूर करने की अपील की थी। लॉ कमीशन के मुताबिक, जजों को इस तरह के मामलों में मुश्किलें आती हैं क्योंकि इसका निर्धारण करना चुनौतीपूर्ण होता है।
सुप्रीम कोर्ट के लॉ कमीशन ने शारीरिक संबंध के लिए सहमति की उम्र पर संशोधन करने के अहम सुझाव दिए हैं। संशोधन के अनुसार, इस उम्र का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इससे पॉक्सो (पोश और किदनैपिंग का ऑफेन्स अधिनियम) से जुड़े मामलों में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई में भी सुधार होगा।
इस सलाह के अलावा, लॉ कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये सलाह दी है कि जजों को पॉक्सो मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर तब जब किशोरावस्था के प्रेम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता हो और इसका आपराधिक इरादा नहीं हो। लॉ कमीशन के मानने में, इस तरह के मामलों में जजों को निर्णायक करना चुनौतीपूर्ण होता है।
साथ ही, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी पहले से संशोधन की योजना को समर्थन दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि युवाओं के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत सेक्स की सहमति की उम्र के बढ़ते चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए।
आइए लॉ कमीशन के इस सुझाव की वजह समझते हैं। युवाओं के बीच अपनी सहमति से संबंध बनाने के मामलों में जजों को बहुत समय लगता है तथा इस तरह के मामलों को निर्णायक करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए जजों को सुझाव दिया गया है कि ऐसे मामलों में सतर्कता बरती जाए। बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई में सुधार लाने के लिए ये संशोधन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
इसलिए, लॉ कमीशन की सलाह के अनुसार शारीरिक संबंध के लिए सहमति की उम्र को नहीं बदलना चाहिए। ये सुझाव पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई में सुधार लाएगा।
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