यूनाइटेड नेशंस के शीर्ष अदालत ने गाज़ा में भुखमरी के हालात पर दुनिया को चेताया। इसराइल को दिया गया आदेश कि वह ग़ज़ा को बचाने के लिए राहत सामग्री की आपूर्ति बाधित न करें। इसके साथ ही इसराइल को आदेश दिया ग़ज़ा में ज़रूरी सेवाओं और मानवीय सहायता जारी रखने के लिए काम करना चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इसराइल पर लगाया आरोप कि यह मानवीय सहायता को बाधित कर रहा है और ग़ज़ा में भुखमरी से पीड़ित लोगों को मदद नहीं पहुंचा रहा है। ग़ज़ा में अब भी 22 लाख लोग खाने-पीने की कमी का सामना कर रहे हैं और 27 बच्चों समेत 31 लोग कुपोषण और डिहाइड्रेशन से मारे गए हैं।
आईसीजे का कहना है कि ग़ज़ा में भुखमरी का ख़तरा मंडराया नहीं जा सकता और मानवीय सहायता का ज्यादातर हिस्सा हमास को जाता है। इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस के साथ सहयोग करने के लिए कई दिक़्क़तें उठाई हैं, लेकिन उसने कहा है कि मानवीय सहायता की जांच की गई है और ग़ज़ा में सहायता पहुंचाने में कोई देरी नहीं हो रही है।
यूएन की इस फैसले ने गाज़ा में भुखमरी से पीड़ित लोगों को काफी आशा दी है और उन्हें राहत की कीमत परदे देखने की उम्मीद है। ग़ज़ा में तनाव से भरे माहौल में इस फैसले ने नई उम्मीद के साथ एक नया संकेत दिया है।
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