सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मॉब लिंचिंग के मामलों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों को चुनिंदा तरीके से उठाना संभव नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मॉब लिंचिंग के मामलों का संबंध किसी विशेष धर्म या एक मामले से नहीं है, बल्कि इसे सभी राज्यों से जोड़ा जाना चाहिए।
इसके अलावा, राजस्थान के उदयपुर में घटित दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के मामले पर भी सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारों से मॉब लिंचिंग और गौरक्षकों की घटनाओं पर कार्रवाई की जानकारी मांगी है।
इस मामले में गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के आधार पर घटनाओं को न देखने की सलाह भी दी है। कोर्ट ने कहा कि हमें इन मामलों की वजहों और परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए।
इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है और राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर सामाजिक एवं कानूनी कार्रवाई लेने की इच्छा व्यक्त की है।
-लाइव हिंदुस्तान समाचार team
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