कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में हुई रामनवमी पर हिंसा को लेकर सरकार को चेतावनी दी। हाईकोर्ट ने बंगाल में हिस्सा लेने वाले जिलों में चुनाव की अनुमति नहीं देने की दी चेतावनी। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग इन जिलों में संसदीय चुनाव नहीं करा सकता है। हाईकोर्ट ने सांप्रदायिक हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी है।
मुर्शिदाबाद में हुई थी रामनवमी के दौरान हिंसा। एक वीडियो में दिखा गया है कि लोग पथराव कर रहे थे। तनाव बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। कई लोग घायल हो गए थे।
चुनाव आयोग से कहा गया है कि लोगों को चुनाव में हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए। हाईकोर्ट ने अत्याचार में यातनाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करने की अपील की। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
यहां यह भी जाना जा रहा है कि क्या हाईकोर्ट की चेतावनी के बावजूद रामनवमी के दौरान हासिल हिंसामय घटनाओं का सामना किया जा रहा है। इससे पहले भी बंगाल में चुनावी क्षेत्रों में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इससे देश में सामाजिक और राजनीतिक दलों के बीच अब भी नए मुद्दे उठने की संभावना है।
आरएसएसी/पीटीआई/एनएसडीएन/१९६२/बस्ती: उक्त सूचना को जानते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार…
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