जिले के भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज दो आरोपियों को 5 साल बाद जमानत दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए 5 शर्तें रखी हैं। यह शर्तें पूरी की जाने पर ही आरोपियों को जमानत दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह मामला सुनवाई की और ध्यान से सुनकर फैसला दिया है। जमानत के बाद इन आरोपियों को अभी भी थोड़ा समय जेल में बिताना होगा। वे जेल में अब भी रहेंगे, लेकिन जमानत की शर्तें पूरी करने पर उन्हें जेल से छूटने का मौका मिलेगा।
यहां यह बात खास बात है कि भीमा कोरेगांव मामले में कुल मिलाकर 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से अभी 3 लोग जमानत पर बाहर हैं। जबकि बाकी सभी आरोपियों को जेल में ही भेज दिया गया था। यह वक्त से पहले जमानत मिलने वाला है।
भीमा कोरेगांव मामले में केवलथा, चंदू, तणा शेर, गुण्याराम ने अभी तक जबरन गिरफ्तारी सहन की है। इन आरोपियों को उनकी कार्रवाई के बाद न्यायिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भीमा कोरेगांव मामले के अन्य आरोपियों की भीमा कोरेगांव मामले के न्यायिक निर्णय में इंतजार कर रहे आरोपियों के लिए सदैव साम्राज्यपालनकारी रहेगा। भीमा कोरेगांव मामले में बेहद महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप होने वाला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच के through किया गया निर्णय इस मामले के आरोपियों के लिए न्यायिक इतिहास में इतना समय बाद मिलने वाली जमानत को नई राह दिखाता है। अब यह देखना होता है कि आगे क्या होता है।
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